पटना. राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 वर्षों की सजा होने के बाद अब उनकी बिहार विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। इसके लिए बिहार विधानसभा के द्वारा अधिसूचना भी गुरुवार को जारी कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को 21 जून 2022 को 10 साल की सजा सुनाई थी। विधायक अनंत सिंह के बाढ़ स्थित लदमा गांव उनके घर से पुलिस को करवाई के दौरान Ak 47 राइफल और हैंड ग्रेनेड मिले थे। जिसके बाद अनंत सिंह को कांड संख्या 389 / 19 में दोषी पाया गया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान राजद विधायक अनंत सिंह के घर से एके 47 राइफल, उनकी गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। बिहार विधानसभा से सदस्यता समाप्त होने के बाद भी अनंत सिंह की मुश्किलें कम नहीं हुई है। बाड़े स्थित लदमा उनके पैतृक निवास से हथियार बरामद होने के बाद अनंत सिंह के सरकारी बंगले से मिले हथियार मामले में भी उन्हें दोषी करार दिया गया है।

पटना हार्डिंग रोड स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास से पुलिस की छापेमारी के दौरान में 1 इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में भी अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। आर्म्स एक्ट से जुड़ा यह मामला वर्ष 2015 का है।