शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस नियोजन प्रक्रिया से वंचित रहने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है. पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण के माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में एसटीईटी 2011 उत्तीर्ण वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया है, जिन्होंने सत्र 2017-19 में 26 सितंबर 2019 तक बीएड परीक्षा पास कर ली हो.

शिक्षा विभाग से आदेश जारी
इसके साथ ही, एसटीईटी 2011 वाले अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की परीक्षा 26 सितंबर 2019 तक पास कर ली हो तो उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में फिर से एक उम्मीद जगी है कि राज्य के माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32 हजार 916 पदों पर छठे चरण की स्थगित नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) की ओर से आदेश भी जारी हो गया है.

जल्द आवेदन का आएगा शिड्यूल
पटना हाई कोर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने फैसला ले लिया है कि इस नियोजन प्रक्रिया से वंचित रहने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा. जल्द ही आवेदन के लिए शिड्यूल भी आएगा. ऐसे में उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह राहत वाली खबर है जिन्हें मौका नहीं मिल सका था.

बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के नौ फरवरी 2022 को दिए गए आदेश के बाद विभाग ने माध्यमिक शिक्षक नियोजन को स्थगित कर दिया था. पारित आदेश में तय तिथि तक प्रशिक्षितों को छठे चरण की मौजूदा प्रक्रिया में ही शिक्षक बनने का अवसर देने को कहा था. कोर्ट का आदेश आने के बाद नियुक्ति शिड्यूल को भी स्थगित कर दिया गया था.