आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से मिली राहत है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. कोर्ट ने समय देते हुए कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी.  

18 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई 
कोर्ट ने तेजस्वी यादव को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई यानी 18 अक्टूबर को वह कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होंगे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. बता दें कि तेजस्‍वी यादव इस मामले में जमानत पर हैं और सीबीआइ ने उनकी को जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है. इस अर्जी के आधार पर कोर्ट ने तेजस्‍वी से उनका पक्ष मांगते हुए नोटिस दिया था. जिसके बाज राजद नेता की ओर से इसमें और वक्‍त मांगा गया था.

तेजस्‍वी की जमानत का विरोध
इस मामले में सीबीआइ की ओर से तेजस्‍वी यादव को जमानत दिए जाने का विरोध करते उनके हालिया बयानों का जिक्र किया गया था. सीबीआइ ने कहा था कि उन्‍होंने जांच टीम को प्रभावित करने वाले बयान दिए हैं. अपने रसूख का इस्‍तेमाल कर वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं इस मामले में दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट में विशेष जज ने तेजस्‍वी यादव के अनुरोध को स्‍वीकार कर लिया है. तेजस्‍वी ने पूरे मामले में अपना जवाब देने के लिए और समय मांगा गया था. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए उन्‍हें अगली तारीख 18 अक्‍टूबर तक का वक्‍त दिया है. इस तारीख को उन्‍हें हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा.