मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ खगौल,दानापुर और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में जलनिकासी को लेकर बड़ी प्लानिंग की स्वीकृति दी गई. पटना, खगौल, दानापुर में ड्रेनेज बनेगा और 953 करोड़ से शहर की सूरत सुधरेगी. वहीं नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण का स्वीकृति दी है. बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विरासत की प्रदर्शनी की व्यवस्था करने एवं आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने को लेकर बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है.

पटना और आसपास के शहरों की जलनिकासी को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सात निश्चय-2 के तहत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए योजना की स्वीकृति एवं कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई है. नगर विकास विभाग के 9 प्रस्ताव जिसपर करीब 955 करोड़ रू खर्च होंगे, कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.

इस राशि से पटना नगर निगम के अलावे आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी. इस योजना से दानापुर, फुलवारीशरीफ, खगौल इलाके के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा और जलजमाव से मुक्ति मिलेगी. सरकार का कहना है कि इस स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना का मुख्य उद्देश्य पटना शहर के नगर निगम पटना, नगर परिषद दानापुर, खगौल एवं फुलवारी क्षेत्र में जल निकासी का विस्तृत प्रबंधन विकसित करना है.
सरकार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली के तहत स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा. इसके बाद फिर से नामित करने की प्रक्रिया अनुसार सदस्य नामित किए जाएंगे. वह व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों में केवल एक बार ही नामित होंगे. स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा. किसी मीडिया प्रतिनिधि को स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत फिर से नामित किया जा सकेगा.

फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर जल उपलब्ध कराने का कार्य पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 334 करोड़ 38 लाख 35000 की प्रशासनिक स्वीकृति, तथा मंदिर के निकट जल उपलब्ध कराने के लिए रबर डैम के आसपास नाला निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के कार्य की स्वीकृति दी गई है. बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है.
बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की अवधि एवं सेवा शर्त तथा परामर्श दात्री समिति के सदस्यों के भत्ता संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है. सीएफएमएस, डब्ल्यूएएनआईएस एवं एसआरएमएस को लागू करने के लिए 3 करोड़ 80 लाख ₹94000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. सुपौल में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण के लिए 603 करोड़ और 60 लाख की स्वीकृति दी गई है.