समस्तीपुर रेल मंडल के हसनपुर रोड स्टेशन पर सवारी गाड़ी के पहुंचने बाद बाजार जाकर सहायक लोको पायलट सोमवार की संध्या शराब का सेवन कर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। समस्तीपुर – खगड़िया रेलखंड के हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन के बाहर शराब पीकर हंगामा कर रहे सवारी गाड़ी के उप चालक को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर भेज दिया। गिरफ्तार उप चालक की पहचान समस्तीपुर प्रखंड के जितवारपुर निवासी शिव सागर राय के पुत्र कर्मवीर कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव के रूप में की गई है।

घटना के संबंध में बताया गया है कि ट्रेन संख्या 05278 डाउन सवारी गाड़ी सोमवार को 17.41 बजे हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसी दौरान उप चालक ने मुख्य चालक संतोष कुमार से अनुमति लेकर स्टेशन के बाहर टहलने के लिए निकला। इसके बाद स्टेशन रोड स्थित दुर्गा मंदिर के निकट पहुंचने के बाद अंग्रेजी शराब का सेवन करना शुरू कर दिया।

शराब का नशा जब परवान पर चढ़ने लगा तो हंगामा करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर बिना कारण के ट्रेन खड़ी देख यात्री ट्रेन से उतरकर कर स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के समक्ष हंगामा मचाने लगे। हंगामा होते देख जीआरपी एवं आरपीएफ के जवानों द्वारा मुख्य चालक से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उप चालक शौच हेतु दो मिनट में आने की बात कहकर ट्रेन के इंजन से बाहर निकला था। मगर आधा घंटा से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौट सका है। नतीजन उप चालक के इंतजार कर मजबूरीवश ट्रेन को खड़ी रखना पड़ रही है। किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए जीआरपी और आरपीएफ के जवान उप चालक की खोज के लिए बाहर निकले तो एक व्यक्ति को दुर्गा मंदिर के समीप नशे की हालत में हंगामा करते देखा गया। इसी बीच मुख्य चालक अपने उप चालक की खोज करते हुए दुर्गा मंदिर के निकट पहुंचे तो हंगामा करने वाले युवक को ट्रेन के उप चालक होने की पुष्टि की। उप चालक की पुष्टि होते ही जीआरपी ने उप चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई।

इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि उप चालक द्वारा शराब का सेवन कर हंगामा करने के बाद रुकी हुई सवारी गाड़ी को रवाना करने के लिए उसी ट्रेन में सफर कर रहे सहरसा के चालक ऋतुराज कुमार से विशेष आग्रह के उपरांत उन्हें उप चालक का प्रभार सौंपकर ट्रेन को 38 मिनट देरी से 06.47 बजे रवाना किया जा सका। जीआरपी थानाध्यक्ष श्यामदेव यादव ने बताया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के साथ ही उप चालक के विरुद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा।